60 दिन की जमानत पर रिहा किए जाएंगे, सात साल तक सजा पाने वाले बंदी।
आजमगढ़, दीवानी न्यायालय से वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से जिला जेल में आनलाइन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता ने पुरुष व महिला बंदियों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना। सचिव ने जेल अधिकारियों को निर्देशित किया कि बंदियों को चिकित्सीय सुविधा, भोजन व दवा आदि की व्यवस्था समय से मुहैया कराएं। महिला डिप्टी जेलर नीलम सिंह ने बताया कि सभी बंदियों को मास्क का वितरण कर दिया गया है। 45 वर्ष से अधिक आयु वाली महिला बंदियों का कोविड-19 का टीकाकरण कराया जा चुका है। सचिव ने जेल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जेल लीगल सर्विस क्लीनिक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र प्रेषित कर अपने मुकदमें की पैरवी के लिए अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सात साल तक सजा वाले बंदियों को जमानत पर 60 दिन के लिए नियमानुसार छोड़े जाने के लिए जेल प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता सीएल निगम व लिपिक पुनीत यादव थे।
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