कम से कम 1000 नागरिकों का अब होगा कोविड टीकाकरण।
एक जून से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रतिदिन वैक्सीनेशन।
विभागवार सूची के अनुसार होगा वैक्सीनेशन।
विभागवार बूथों का होगा निर्धारण, प्राथमिकता भी सुनिश्चित की गई।
12 वर्ष से कम होने का देना होगा प्रमाण पत्र।
आजमगढ़: एक मई से प्रदेश के चिह्नित जिलों में 18 से 44 वर्ष के नागरिकों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। इस अभियान को एक जून से प्रदेश के समस्त जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। कम आबादी वाले जिलों में प्रत्येक दिन में कम से कम 1000 नागरिकों का कोविड टीकाकरण किया जाना है।
डीएम राजेश कुमार ने बताया कि बूथ आयोजन के लिए कार्ययोजना बनाई गई। जिसमें जिले में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रतिदिन जनपदीय न्यायालय के लिए, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी एवं मीडिया प्रतिनिधियों के लिए और सरकारी स्थल पर दो बूथ वर्कप्लेस सीवीसी का आयोजन किया जाएगा। जिसमें कम से कम 50 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आवश्यकतानुसार वर्कप्लेस सीवीसी का स्थान परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मी , परिवहन कर्मचारी , रेलवे तथा अन्य राजकीय कार्यालयों को संतृप्त किया जाएगा। एक सरकारी वर्कप्लेस सीवीसी पर राजकीय एवं परिषदीय शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। सूचना विभाग, मीडिया कर्मियों के वर्कप्लेस के सीवीसी का कार्य सम्पन्न होते ही इसे सरकारी कार्मिकों के वर्कप्लेस सीवीसी में परिवर्तित कर दिया जाएगा एवं सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का टीकाकरण किया जायेगा।
विभागवार सूची के अनुसार होगा वैक्सीनेशन।
जनपदीय न्यायालयों में लगने वाले दैनिक टीके की सूची जनपद न्यायाधीश के कार्यालय के द्वारा, मीडियाकर्मियों की सूची जिला सूचना अधिकारी के द्वारा, शिक्षकों की सूची डीआइओएस व बीएसए के द्वारा और अन्य सरकारी कर्मियों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा पूर्व से बनाकर सीएमओ को उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके अनुसार ही सुचारू रूप से टीकाकरण का कार्य संपन्न कराया जाएगा। समस्त वर्कप्लेस सीवीसी पर 45 एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिये भी 50 स्लाट रखे जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक वर्कप्लेस सीवीसी पर 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन इन्हें दो केंद्र के रूप में संचालित किया जाएगा।
12 वर्ष से कम होने का देना होगा प्रमाण पत्र।
जिले में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए प्रतिदिन दो अभिभावक स्पेशल सीवीसी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता-पिता का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें पंजीकरण एवं टीकाकरण के समय अपने बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम होने का प्रमाण (आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य) पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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