कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई मौत के बाद शवों का अंतिम संस्कार निःशुल्क कराये नगर निकाय।
आजमगढ़: शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की स्थिति में नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत शवों का अंतिम संस्कार निश्शुल्क कराया जाए। अंतिम संस्कार में कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इस कार्य के लिए होने वाले व्यय का वहन नगरीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्त्रोतों व राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थलों, कब्रिस्तानों एवं शवदाह गृहों की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है।
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