मामला ग्राम सभा दौलतपुर थाना तहसील मेहनगर का है पीड़ित सुरेंद्र मोर्या पुत्र मथुरा मोर्या ने बताया कि हमारी जमीन ग्राम सभा दौलतपुर में है जिसका आराजी नंबर 136 है जिस पर न्यायालय सिविल आजमगढ़ में विचाराधीन मुकदमाहै मुकदमानंबर 2178 सन 2019 हैं छेदीलाल आदि बनाम बरसातीऔर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित है जिसमें मुकेश पुत्र बरसाती ग्राम सभा गौरा और पारस पुत्र झगरू जो दौलतपुर के निवासी हैं और गोलबंद किस्म के व्यक्ति हैं भूमाफिया हैं जिनके द्वारा 23 जुलाई 2020 को नई चारदीवारी का निर्माण कर रहे थे जिसमें वीडियो हुआ वायरल हमने जब मना किया तो वह नहीं माने जिसकी सूचना 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दिया दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गयाथाना पुलिस की सांठगांठ करके विपक्षी मुकेश यादव पुत्र बरसाती और पारस पुत्र झगरू द्वारा जबरन चारदीवारी का निर्माण करा लिया जबकि आराजी नंबर 148 जो उतर के नाम से दर्ज है और उसी में धर्मशाला लगभग दो ढाई सौ साल पुराना था जिसको जेसीबी मशीन लगाकर गिरा दिया गया और उसमें मिट्टी डाल दिया गया पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक महोदय से मौके की जांच कराकर प्रतिवादी के खिलाफ उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की।
बाइट पीड़ित,, महेंद्र मौर्य।
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